सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी की ज़मानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पीट-पीटकर हत्या मामले के मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपी योगेश राज को सात दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया।

बुलंदशहर पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि उसको इस मामले में आरोप तय करने और स्वतंत्र गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने में कितना समय लगेगा? सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते के बाद होगी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश ने अपने आदेश में कहा कि मामला काफी गंभीर है, जहां गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया यह उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।

बता दें 3 दिसंबर, 2018 को बुलंदशहर एसएचओ सुबोध सिंह पर हमला किया गया, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबोध सिंह की पत्नी ने दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि पुलिस घटना में अपने पैर खींच रही है। बजरंग दल स्याना इकाई के संयोजक योगेश राज को दिसंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी थी

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