सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के नाहरगढ़ किले में नॉन फारेस्ट एक्टिविटी बंद करने का दिया निर्देश…

रिपोर्ट अवैस उस्मानी

जयपुर में नाहरगढ़ किले के पास सभी दुकानों और साउंड एंड लाइट शो को बंद करने के NGT के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से नाराज़गी जताते हुए कहा कि जंगल से क्षेत्र में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी क्यों हो रही है? वहां पर रेस्टोरेंट्स की मौजूदगी संदेहास्पद है, वहां पर शराब और बियर से क्या हो रहा है ?

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा हम केवल वहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के वकील अभिषेक मानुसिंधव ने कहा सभी ऐतिहासिक इमारतों में जलपान की गतिविधियां मौजूद थीं और यह सरकारी संस्था 30 वर्षों से चल रही थी। रेस्तरां के बिना पर्यटकों को खाने के लिए कुछ नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सचिव से लाइट और साउंड शो बंद करने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जंगल में लाइट और साउंड शो नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि वह कितना पुराना है, यह माइनिंग और नए निर्माण का मामला नहीं हैं।

दरअसल, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर NGT के जयपुर में नाहरगढ़ किले के पास सभी दुकानों रेस्टोरेंट्स और साउंड एंड लाइट शो को 1 दिसंबर तक बंद करने के 4 अक्टूबर 2021 के आदेश को चुनौती दी है। NGT में अपने आदेश में कहा था कि बिना केंद्र की इजाज़त के नॉन फारेस्ट एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।

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