
2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के पक्ष में दी गई छूट के खिलाफ बिल्किस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
30 नवंबर को, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटाया, बानो ने SC के मई के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसने गुजरात सरकार को 1992 की छूट नीति को लागू करने की अनुमति दी।
बिलकिस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
CJI ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों दलीलों को एक साथ सुना जा सकता है और क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है। बिलकिस ने अपनी दो अलग-अलग याचिकाओं में गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त को दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए कहा है कि इसने ‘समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया’ है।








