NEET UG Re Exam पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा परीक्षा कराए जाने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में NEET UG की दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

NEET UG री एग्जाम मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने NEET UG की दोबारा परीक्षा न कराने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने माना कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। जिसकी वजह से दोबारा परीक्षा कराने जाने पर छात्रों पर असर पड़ेगा।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में NEET UG की दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं था, जोकि रिजल्ट को दूषित बना सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि दागी छात्रों को अन्य छात्रों से अलग किया जा सकता है। अगर जांच के दौरान कोई भी छात्र दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे एडमीशन भी नहीं दिया जाएगा।

Related Articles

Back to top button