सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की SC से बड़ी राहत, NBCC को 3 साल में निर्माण पूरा करने का निर्देश…

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में अटके हुए सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50,000 से 51,000 घर खरीदारों को एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार खत्म होने की उम्मीद मिल गई है।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में अटके हुए सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50,000 से 51,000 घर खरीदारों को एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार खत्म होने की उम्मीद मिल गई है। कोर्ट ने NBCC को इन सभी परियोजनाओं को सौंपने और तीन साल के भीतर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है।

बता दें, सुपरटेक कंपनी पर पहले भी धन गबन और निर्माण कार्य में विफल रहने के गंभीर आरोप लगे थे। कई प्रोजेक्ट्स लंबे समय से अधूरे पड़े थे और घर खरीदार अपनी बिलकुल सही संपत्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एनसीएलटी (NCLT) ने पहले ही इन परियोजनाओं को NBCC को सौंपने का आदेश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम और बाध्यकारी मान्यता दी है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब NBCC को तीन साल के भीतर सभी 16 प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करना होगा। इस आदेश से घर खरीदारों के लिए यह राहत बड़ी उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि कई खरीदार एक दशक से अधिक समय से अपने फ्लैटों का कब्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब निर्माण कार्य सुचारू रूप से शुरू होगा और घर खरीदारों को जल्द ही अपने सपनों का घर मिल सकेगा।

वहीं, NBCC की विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए, यह उम्मीद जताई जा रही है कि सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स जल्द ही पूरे किए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुपरटेक द्वारा अतीत में किए गए वित्तीय गबन और निर्माण में देरी के बावजूद अब जिम्मेदारी पूरी तरह से NBCC पर होगी। इससे खरीदारों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें अपने फ्लैट समय पर मिल सकेंगे।

बता दें, इस फैसले से न केवल घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है, बल्कि यह भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में एक सकारात्मक संकेत भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि खरीदारों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हक की रक्षा के लिए न्यायालय तत्पर है।

इस फैसले के बाद, दिल्ली-NCR के 16 सुपरटेक प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। यह कदम कई सालों से अधूरी परियोजनाओं और लगातार विलंब का सामना कर रहे घर खरीदारों के लिए राहत देने वाला साबित होगा। एनबीसीसी की निगरानी में निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खरीदारों को अपने फ्लैट समय पर और सुरक्षित तरीके से मिलें।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सुपरटेक के अतिक्रमित और अधूरे प्रोजेक्ट्स के मामले में अंतिम निर्णय सामने आ गया है। अब घर खरीदार निश्चिंत हो सकती हैं कि उनके हक को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें अपने फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा।

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