बुलडोजर कार्रवाई पर ‘सुप्रीम’ रोक, सर्वोच्च न्यायालय के इजाजत के बगैर नहीं होगा एक्शन

बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट के इजाजत के बगैर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। SC ने बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट के इजाजत के बगैर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। SC के फैसले के बाद सिर्फ सार्जनिक अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चलाया जा सकता है। आपको बता दें मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह रोक 1 अक्टूबर 2024 तक लगाई गई है। वहीं कोर्ट ने राज्यों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले राज्य इस एक्शन को बढ़चढ़ कर न दिखाए। दरअसल, मामले में जमीयत उलेमा हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में एक विशेष वर्ग को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।

सार्जवनिक अतिक्रमण पर जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना इजाजत के बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिलहाल, सार्वजनिक अतिक्रमण जैसे रेलवे ट्रैक, सड़क और फुटपाथ पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा।

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