सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

रिपोर्ट- अवैस उस्मानी

त्रिपुरा में अक्टूबर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य की पुलिस घटना को लेकर गंभीर नहीं है मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है पत्रकारों के ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है।

त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर वकील एहतिशाम हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग किया कि त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की एसआईटी द्वारा स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिका में कहा कि घटना की जांच के नाम पर इस हिंसा के मामले पर पत्रकारों और सामाजिक पत्रकारों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों के साथ मिलीभगत की है और उपद्रवियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो बर्बरता और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस और राज्य के अधिकारी हिंसा को रोकने के प्रयास के बजाय यह दावा करते रहे कि त्रिपुरा में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है और धर्मिक स्थलों में आग लगाने की खबरों का खंडन कर रहे हैं।

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