सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर

दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है. आम आदमी पार्टी का मनना है कि सरकार का ये अध्यादेश लोकसभा में भले ही पास हो जाए लेकिन राज्य सभा में अगर विपक्ष इसके खिलाफ वोट करता है तो इसे पराजित भी किया जा सकता है.

इसी बात के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. सीएम केजरीवाल विपक्ष से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांग रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को खबर आई कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए. बता दें कि 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी. जिसके बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के हाथ से निकल गया था.

इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार बताया था. शीर्ष अदालत के इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ ही घंटो बाद अध्यादेश जारी कर दिया. जिसे आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने असंवैधानिक करार दिया.

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