
नई दिल्ली– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा व एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ वारंट जारी किया. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और ACS वित्त की व्यक्तिगत पेशी होने के आदेश जारी थे. सीजेएस लखनऊ ने द्वारा दोनों अफसरों को भेजे गए वारंट से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया.
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 20, 2023
➡️यूपी कैडर के 2 IAS अफसरों को बड़ी राहत
➡️हिरासत में लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
➡️दोनों अफसरों को तत्काल रिहा करने का आदेश
➡️मुख्य सचिव के खिलाफ जारी वारंट पर भी रोक
➡️एसीएस वित्त के खिलाफ वारंट पर भी लगी रोक
➡️इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को SC ने स्टे किया… pic.twitter.com/e3776yQ0BI
हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और विशेष सचिव को रात में जमानत पर छोड़ा. आज गुरुवार को मुख्य सचिव और को विशेष सचिव की पेशी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 बजे होनी थी. हाई कोर्ट के इस आदेश पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना के मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त के खिलाफ वारंट जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.








