सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका में बड़े बदलाव का कदम… जजों की रिटायरमेंट उम्र 61 साल करने पर विचार… राज्यों और हाईकोर्ट्स से मांगा जवाब…

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में बड़े बदलाव की तैयारी करते हुए जजों की रिटायरमेंट उम्र 61 साल करने पर विचार किया है। सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से जवाब मांगा गया है।

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका प्रणाली में एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की बेंच ने देश भर के सभी उच्च न्यायालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 61 साल करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है। इस कदम को देशभर में न्यायपालिका से जुड़े नियमों में एकरूपता लाने और एक समान नीति बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो देश भर के कार्यरत जज 61 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देने को कहा है। इस विचार के पीछे अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और अनुभवी जजों की उपलब्धता बनाए रखने का उद्देश्य भी शामिल हो सकता है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो यह भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारों में से एक होगी। फिलहाल, सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से प्रतिक्रिया मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा तय करेगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।

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