
दहेज़ हत्या (धारा 304 B IPC ) पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दहेज मृत्यु पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के सात साल के भीतर ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में पत्नी की मौत पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
दहेज़ हत्या पर बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शादी के सात साल के भीतर ससुराल में मृतक की अस्वाभाविक मौत होना ही आरोपी को आईपीसी की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।”
जस्टिस एएस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज मृत्यु), 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार के साथ क्रूरता), 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।








