घर या डॉक्टर के परामर्श कक्ष में दवाओं की मात्रा के स्टोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18 (सी) के तहत दवाओं की छोटी मात्रा को स्टोर करने का डॉक्टर का कृत्य दवाओं के अनधिकृत स्टॉकिंग के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18 (सी) के तहत दवाओं की छोटी मात्रा को स्टोर करने का डॉक्टर का कृत्य दवाओं के अनधिकृत स्टॉकिंग के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और सुधांशु धूलिया की पीठ ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जब एक पंजीकृत चिकित्सक के परिसर में दवा की थोड़ी मात्रा पाई जाती है, तो यह एक खुली दुकान में काउंटर पर अपनी दवाएं बेचने के बराबर नहीं होगी।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के परिसर से कथित रूप से जब्त की गई दवाओं की मात्रा बहुत कम थी, एक ऐसी मात्रा जो आसानी से घर या डॉक्टर के परामर्श कक्ष में पाई जा सकती है।

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