बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कल तक न चलाएं बुलडोजर

बहराइच में कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा बता दें कि बहराइच प्रशासन ने नोटिस देने के बाद, कल बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय किया था।

बहराइच में कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा बता दें कि बहराइच प्रशासन ने नोटिस देने के बाद, कल बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय किया था। जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका आदेश स्पष्ट है। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें, बता दें मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। बता दें प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। बता दें मामले में हाईकोर्ट ने भी 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है।

दंगे के बाद बिगड़ा प्रशासन ने दिया था आदेश

बहराइच में बुलडोजर एक्शन का आदेश दंगो के बाद दिया गया था। बहराइच हिंसा में 23 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद बहराइच के महाराजगंज में दंगे भड़क गए थे। जगह-जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई थी।

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