नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज

दोबारा से परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि पेपर लीक पटना, हजारीबाग तक सीमित.

दिल्ली- नीट पेपर लीक मामले ने काफी हलचल बढ़ा दी थी.पेपर लीक होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था.अब पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है.

दोबारा से परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि पेपर लीक पटना, हजारीबाग तक सीमित.बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ. परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है.

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