उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर नेमप्लेट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि दुकानदार खाना मांसाहारी है या शाकाहारी ये बताएं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को कांवड़ रूट पर नेमप्लेट टांगने के फैसले पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख दी है। कोर्ट ने नेम प्लेट टांगने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है।