सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 के मामले में आज फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2486 उम्मीदवारों को अखिरकार नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया।
उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 2 फरवरी 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को उप निरक्षकों की भर्ती का रिजल्ट रद्द करने का फैसला दिया था। इलाहाबाद HC ने कहा था कि 50 फीसद अर्जित अंकों को योग्यता मानदंड जाना जाएगा। इसके तहत जिन लोगों ने 50 फीसद या उससे अधिक अंक अर्जित किये हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाने में सामान्यीकरण का नियम (नार्मलाइजेशन रूल) लागू होगा।
उत्तर प्रदेश में साल 2016 में सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में 2486 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए योग्य पाए गए थे। 28 फरवरी 2019 को दरोगा भर्ती का अंतिम रिजल्ट आया था जिसमें से 2707 पदों में से 2118 लोगों पास हुए थे महिलाओं के लिए 600 सीट में से 305 महिलाएं पास हुई थी लिखित परीक्षा में पास करने के बाद जो अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो उन्होंने इलाहाबाद HC में अर्ज़ी दाखिल की थी।