Bulldozer Action पर सुप्रीम फैसला, अब केवल आरोप के आधार पर नहीं चलेगा बुलडोजर…

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है । बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आरोपी है महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकतें हैं राज्य।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है । बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आरोपी है महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकतें हैं राज्य। यह कानून के मुताबिक नहीं है, खिलाफ है।

दरअलस, जहांगीरपुर दिल्ली में हुई कार्रवाई पर एसजी दलील पेश कर रहे हैं। SG ने कहा कि मैं कानून पर दलील दूंगा। किसने क्या याचिका दायर की है, ये आप देखें। एसजी ने कहा कि किसी को दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एसजी ने कहा कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है।

SG की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। SG के म्युनिसिपल कानून वाली बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही हम कह रहे हैं कि आपराधिक कानून में किसी आरोपित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकते हैं। वहीं जमीयत की तरफ से दुष्यन्त दवे ने कहा कि इस मामले में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। इस मामले में एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को आगे की सुनवाई करेगा।

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