हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका पर केंद्र ने SC को नहीं भेजा जवाब, शीर्ष अदालत ने लगाया 7500 रुपये जुर्माना!

शीर्ष अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर अपना रुख साफ ना करने पर नाराजगी जाहिर किया और केंद्र सरकार पर साढ़े सात हजार रुपये का सांकेतिक जुर्माना भी लगाया।

9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान SC केंद्र सरकार से अपना रुख साफ ना करने पर नाराजगी जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर साढ़े सात हजार रुपये का सांकेतिक जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट अब मामले की मार्च में सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की तरफ से आज मामले की सुनवाई हटाने की मांग का विरोध किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को 20 अगस्त 2020 में ही नोटिस जारी कर दिया था।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्मो को अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे मामले सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी स्वीकृति दी और मामले को मुख्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर राज्यवार अल्पसंख्यकों के निर्धारण करने की मांग की है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के गठन को भी चुनौती दी है।

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