
भारत में कर सरलीकरण की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं। आम व्यक्ति के लिए भारत की कर प्रणाली जटिल और कठोर मानी जाती थी, जिसमें राजस्व और अनुपालन दोनों ही कम प्रभावी थे। प्रत्यक्ष करों में पर्याप्त सुधार हुआ, जिसका परिणाम नया इनकम टैक्स कोड बना, जिसने प्रक्रियाओं को सरल बनाया और अनुपालन आसान किया।
अप्रत्यक्ष करों का मामला और जटिल रहा। उत्पाद शुल्क (Excise) कई दरों और भारत की संघीय संरचना के कारण जटिल और अस्पष्ट था। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अवधारणा पहली बार 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वी. पी. सिंह द्वारा पेश की गई। 1986 में MODVAT (Modified Value Added Tax) लागू किया गया, लेकिन सुधार अधूरा रहा। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट ने इस चर्चा को पुनर्जीवित किया, क्योंकि विश्व बैंक के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन और IMF के क्रेडिट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत भारत को व्यापक मूल्य संवर्धित कर लागू करना था। हालांकि, सुधार आंशिक ही रहे और प्रगति धीमी रही।
मुझे याद है कि पी. चिदंबरम के पहले कार्यकाल में राजस्व सचिव के रूप में राजस्व-तटस्थ दर (Revenue Neutral Rate) पर कई विचार-विमर्श हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में केलकर टास्क फोर्स ने GST की आधारशिला रखी, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता, राजस्व हानि और राजनीतिक गतिरोध के कारण प्रगति धीमी रही। यह स्पष्ट हो गया कि राज्यों की भागीदारी और विश्वास के बिना GST आगे नहीं बढ़ सकता। निर्णायक पल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को पांच वर्षों के लिए वार्षिक 14% वृद्धि की GST राजस्व प्रतिपूर्ति का भरोसा दिलाया।
केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन GST काउंसिल का निर्माण, जिसमें सभी राज्य वित्त मंत्री सदस्य हैं, अभूतपूर्व था। दुनिया के कुछ संघीय ढांचे ही ऐसी साझा संप्रभुता प्रदान करते हैं, जहां संसद और राज्य विधानसभा दोनों वित्तीय अधिकार साझा करते हैं। उत्पाद शुल्क पर स्वायत्तता छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन समन्वय से निर्णय लिया गया।
जब GST जुलाई 2017 में लागू हुआ, तो इसने 17 करों और 13 उपकरों को एकीकृत कर दिया। परिणाम तुरंत दिखाई दिए। करदाता आधार 2017 में 66 लाख से बढ़कर आज 1.5 करोड़ से अधिक हो गया। संग्रह में तेज़ वृद्धि हुई, कर आधार ₹45 लाख करोड़ से बढ़कर ₹173 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले दशक में 14.4% की CAGR पर रहा। लगातार काउंसिल बैठकों ने दरों में संशोधन, कवरेज का विस्तार और अनुपालन में सुधार किया।









