
आजम खान मामले में सेशन कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हुई। जिसके बाद आजम खान कोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुन लिया हैं। सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया हैं। अब इस मामले में 5 बजे कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जायेगा।
बुधवार को हेट स्पीट मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खाँ को बड़ी राहत मिली है। 15 नवंबर तक अब सपा नेता आज़म खाँ को फिलहाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकेगी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द होने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आयी है। चुनाव आयोग की ओर से वकील अरविंद दत्तार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग उपचुनाव को टाल नहीं सकता है। संवैधानिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एडीशनल सेशन कोर्ट को कहा था कि वह आजम खान की अपील पर दोषसिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और उक्त मामले में निर्णय ले। जिसके बाद आज ये सुनवाई की गई हैं। फैसले के लिए 5 बजे तक का इन्तजार करना होगा।
एडीशनल सेशन कोर्ट ने आजम को जमानत दी है और दोष सिद्धि के मसले पर सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। अगर दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो अगले दिन यानी 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करे।
गौरतलब है कि आजम खान को MP/MLA कोर्ट से तीन साल की सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें रामपुर विस की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। साथ ही विस सीट खाली होने के मद्देनजर आयोग की ओर से उपचुनाव कराने को प्रेस रिलीज जारी की गई।
बीते 27 अक्टूबर को हेट स्पीट मामले में आज़म खान को सजा हो गई। आज उनके वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए गुहार की कोर्ट से आज़म खान को राहत मिली है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले में आज शीर्ष न्यायालय में बड़ी बहस हुई। आजम खान की ओर से उनकी दलील पी चिदंबरम ने रखा। आजम खान की तरफ से पी चिदंबरम कोर्ट में दलील और अपना पक्ष रखा। पी चिदंबरम ने कहा कि 27 अक्टूबर को आजम को सजा हुई और उसके अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।









