सुप्रीम कोर्ट ने चीन द्वारा कोरोना फैलाने और उसका जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने काके आरोप पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र सरकार को देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील कृष्णास्वामी धनबलन को फटकार लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह क्या चल रहा है ? यह किस तरह की याचिका है? यह महज प्रचार पाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना के समाधान की सोच रखने वाले हर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कोर्ट का काम है कि वह देखे कि कोरोना का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं। केरल के रहने वाले एक वकील कृष्णास्वामी धनबलन की याचिका ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी याचिका में कोरोना फैलाने और इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चीन जैविक हथियार के रूप में वायरस का जान-बूझकर प्रसार कर रहा है। इसलिए इस मसले पर अदालत को केंद्र सरकार को आदेश जारी करना चाहिए।