सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक..

रिपोर्ट – अवैस उस्मानी

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीमकोर्ट ने परमबीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया परमबीर सिंह भारत में हैं। पुलिस उन्हे किसी भी समय जान से मार सकती है या किसी से उनकी हत्या करा सकती है। इसलिए वह किसी भी सी बी आई अधिकारी या सी बी आई कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के सामने नही जा सकते। कोर्ट कहजे तो परमबीर सिंह 48 घंटे के भीतर CBI के सामने पेश हो सकते हैं।

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के डी जी पी संजय पांडे पर भी आरोप लगाया और सबूत के तौर पर उनके साथ व्हाट्स एप चैट कोर्ट में पेश किए। परमबीर सिंह के वकील ने कहा संजय पांडे उन पर गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे है। वो धमकी दे रहे है की जब तक शिकायत वापस नहीं होगी तब तक परमबीर सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहेंगे। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर पैसा उगाही करवाने का आरोप लगाया है और सी बी आई में शिकायत दर्ज कराई है। उन्ही लोगो से उनके खिलाफ छह मुकदमे दर्ज कराए गए।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फरार चल रहे परमबीर सिंह से पहले अपना ठिकाना बताने को कहा था। आज परमबीर सिंह के वकील ने बताया की वह भारत में ही है और जरूरत पड़ने पर 24 घंटे में सामने आ जायेंगे।

Related Articles

Back to top button