
दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादास्पद आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. आपको बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मई को रेप पीड़िता के आरोपी की जमानत मामले में यह आदेश दिया था की पीड़िता मांगलिक है या नहीं इसकी जांच लखनऊ विवि के ज्योतिष विभाग से कराने का विवादास्पद आदेश दिया था.
ब्रेकिंग न्यूज : सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जिसमें कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली में मांगलिक दोष की जांच के लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई के दौरान हाई… https://t.co/Xv2DV8cZ5s
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) June 3, 2023
आपको बता दे की अब सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली दोष जांचने वाले हाई कोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए स्टे लगा दिया है. आपको बड़ा दे की जस्टिस बृजराज सिंह रेप पीड़िता की कुंडली जांचने के आदेश दिए थे, पीड़िता ने इलाहाबाद विवि के एक प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाया था. कोर्ट में आरोपी प्रोफेसर ने कहा था की पीड़िता मांगलिक है इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद कोर्ट ने लखनऊ विवि के ज्योतिष विभाग से सीलबंद लिफाफे पीड़िता की कुंडली मांगी गई थी.