रेप पीड़िता की कुंडली जांचने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, आदेश में कही ये बड़ी बात

दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादास्पद आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. आपको बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मई को रेप पीड़िता के आरोपी की जमानत मामले में यह आदेश दिया था की पीड़िता मांगलिक है या नहीं इसकी जांच लखनऊ विवि के ज्योतिष विभाग से कराने का विवादास्पद आदेश दिया था.

आपको बता दे की अब सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली दोष जांचने वाले हाई कोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए स्टे लगा दिया है. आपको बड़ा दे की जस्टिस बृजराज सिंह रेप पीड़िता की कुंडली जांचने के आदेश दिए थे, पीड़िता ने इलाहाबाद विवि के एक प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाया था. कोर्ट में आरोपी प्रोफेसर ने कहा था की पीड़िता मांगलिक है इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद कोर्ट ने लखनऊ विवि के ज्योतिष विभाग से सीलबंद लिफाफे पीड़िता की कुंडली मांगी गई थी.

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