उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के लिए आज का दिन अहम, SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, और जिन मतदाताओं का यह फॉर्म अब तक जमा नहीं हो पाया है, उनके लिए यह आखिरी मौका है। अगर आप समय सीमा के भीतर फॉर्म नहीं भरते हैं, तो 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आपका नाम कट सकता है। ऐसे में आज ही यह काम निपटा लें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

क्या है SIR ?

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) एक व्यापक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग मतदाता सूची की गहन जांच के लिए चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल रहें और फर्जी, मृत या दोहराए गए नामों को हटाया जा सके।

SIR फॉर्म है जरूरी

SIR फॉर्म का सीधा संबंध आपके नाम की पुष्टि से जुड़ा है। 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होता है, तो आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो समय लेने वाली हो सकती है। इसके बाद फरवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, और यदि उसमें भी आपका नाम नहीं रहता है, तो आपको मतदान के पात्र मतदाता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसलिए, अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए समय पर SIR फॉर्म भरना जरूरी है।

SIR के लिए जरूरी दस्तावेज

SIR फॉर्म भरने के लिए यदि बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) दस्तावेज़ की मांग करें, तो आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

  1. केंद्र/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनधारक का पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी संस्था, बैंक, एलआईसी, डाकघर या सरकारी उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
  4. भारतीय पासपोर्ट।
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र।
  6. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
  7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
  8. ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाणपत्र।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
  10. राज्य या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर।
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
  12. आधार कार्ड।

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