त्रिपुरा हिंसा मामला: कोर्ट के आदेश के बाद भी नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट की त्रिपुरा सरकार को चेतावनी…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए नहीं तो हम आपके गृह सचिव और एसपी को तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा आप लोगो को इस तरह से परेशान नहीं करिए, हर कोई कोर्ट नहीं आ सकता है।

त्रिपुरा हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पत्रकार को UAPA के तहत नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए नहीं तो हम आपके गृह सचिव और एसपी को तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा आप लोगो को इस तरह से परेशान नहीं करिए, हर कोई कोर्ट नहीं आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान के ट्विट के लिए त्रिपुरा पुलिस द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचीका पर नाराजगी जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से कहा कि जब अदालत ने 10 जनवरी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करने के आदेश दिए थे तो नोटिस देकर क्यों पेश होने को कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस के एसपी को पत्रकार शब्बीर के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही ना करने के आदेश को भेजने को कहा।

शब्बीर खान के वकील ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 A के तहत उन्हें नोटिस भेजा है और आज ही आगरतला में पेश होने को कहा है। अन्य याचिकाकर्ताओं को इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। हमें उससे सुरक्षा प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के वकील से कहा अपने अधिकारियों से कहें कि वे याचिकाकर्ताओं को इस तरह परेशान न करें।

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