
Uttarakhand UCC Bill: देश के अंदर भले ही UCC को लेकर राजनीतिक ऊहापोह मची हो लेकिन उत्तराखंड ने इस बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने इसे लेकर पहले ही ऐलान किया था कि राज्य के अंदर UCC को लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने ये भी जानकारी दी कि आम लोगों के लिए ये 12 जुलाई से पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी। धामी सरकार ने बीते दिनों ही इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में सभी के लिए सार्वजनिक करने को भी कहा था। सीएम धामी ने कहा कि अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।
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बता दें कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते वक्त सरकार ने इसके कुछ मेन इशूज़ को ही सार्वजनिक किया गया, लेकिन शुक्रवार शाम तक पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दी गई। बता दें कि इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से- https://ucc/uk.gov.in/ पर जाकर कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट को पढ़ सकता है, जानकारी ले सकता है। इससे संबंधित कुछ एक बातें बता दें कि ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य प्रोटेक्शन देना है, इससे किसी की प्राइवेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 18 से 21 साल के बीच की उम्र परिपक्व नहीं होती और प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है।
7 फरवरी को विधानसभा से पास मई में हुई ड्राफ्टिंग
बता दें UCC को लेकर ड्राफ्टिंग का काम मई के महीने में हुआ था। 7 फरवरी को ये बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया था। बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस बिल की ड्राफ्टिंग का काम शूरू हुआ था। बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य है।









