UP Breaking : सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा का ऐलान, अब चली जाएगी विधायकी

भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को भी सजा मिली है.एमपी/ एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को सजा सुनाई है. एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

कानपुर- सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है. बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में सजा हुई है.बता दें कि इरफान के भाई रिजवान सोलंकी को भी 7 साल की सजा हुई है.

भाई रिजवान सोलंकी और तीन अन्य साथियों को भी सजा मिली है.एमपी/ एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को सजा सुनाई है. एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर रवाना हुई.बुजुर्ग महिला की झोपड़ी को 8 नवंबर 2022 को जलाई थी.

ये देंखे

इरफान और साथियों को हुई 7 साल की सजा और 20 जुर्माना

महिला का घर जलाने के मामले में 3 जून को सभी को करार दिया गया था दोषी

सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटा वाला, शौकत पहलवान और मोहम्मद शरीफ को हुई सजा

8 नवंबर 2022 को जाजमऊ इलाके में महिला का घर जलाने का था आरोप

महाराजगंज जेल में बंद इरफान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा

4 अभियुक्तों को लाया गया था कोर्ट

इन धाराओं में पाए गए थे दोषी

436 आगजनी में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना

147 दंगा या बलवा भड़काने का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना

427 संपत्ति को क्षति पहुंचने पर 2 साल तक की कैद हुआ व जुर्माना

504 2 साल की कैद व जुर्माना या दोनों

506 किसी महिला के साथ अभद्रता के साथ आपराधिक धमकी पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना

323 मारपीट में अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना

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