UP NEWS: संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला, बिना पैन कार्ड अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं

यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, बेनामी संपत्ति और काले धन पर नियंत्रण और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकेगी। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार, किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने, बेनामी संपत्ति और काले धन पर नियंत्रण और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार का कहना है कि नए नियम से प्रॉपर्टी डील में जवाबदेही और निगरानी और अधिक मजबूत होगी। इसके तहत अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में पैन कार्ड की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी और किसी भी लेनदेन को केवल वैध पैन के आधार पर ही मंजूरी मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि बेनामी संपत्तियों और अवैध लेनदेन पर कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित करेगा।

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