
अयोध्या- उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा गैंगरेप मामले में इतने महीनों बाद बहुत बड़ा फैसला आ गया है. भदरसा गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है.
जहां सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी कर दिया गया है वहीं पर नौकर राजू खान को 20 साल की सजा हुई है. इसी के साथ में राजू खान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
मामला क्या था?
जानकारी के लिए बता दें कि मामला क्या था. पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे थे. आरोप था कि अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय तक शोषण किया गया. 29 जुलाई 2024 को मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़िता गर्भवती पाई गई. पीड़िता की मां ने बेकरी मालिक मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ शिकायत दी. आरोपों के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई. दोनों आरोपियों का DNA टेस्ट हुआ था…मोईद खान की DNA रिपोर्ट नेगेटिव आई थी जबकि राजू खान की DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.







