
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को आदेश का पालन न करने पर तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक पेश होने का निर्देश दिया है। याची योगेश कुमार की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।
बता दें, योगेश कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी, लेकिन SSP ने अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया और जवाबी हलफनामा भी दाखिल नहीं किया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने SSP से जवाब मांगा है।
इसके अलावा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को SSP के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। यह मामला एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है और कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
यह घटना उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का संदेश देती है, जिससे यह साफ है कि कानून सभी के लिए समान होता है, चाहे वह कितना भी उच्च पदस्थ क्यों न हो।









