
UP SIR Voter List: यूपी में SIR लिस्ट का इंतजार सभी को था….राजनीतिक दल से लेकर आम जनता तक सभी को इस वक्त का इंतजार कर रहे थे…तब SIR लिस्ट आ जाए और उसमें उनका नाम तो नहीं कटा है ये जानने की भी जल्दी थी…क्योंकि कुछ दिनों पहले राजनीतिक दलों की ओर बयान दिया गया था कि यूपी में इतने लाख लोगों के नाम SIR लिस्ट कट चुके है….पर सुनी सुनाई बात के बाद भी उस पल का इंतजार था कि आखिर SIR लिस्ट में नाम होंगे…
खैर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है….क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है।
उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब आ गई है, जो 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली एसआईआर (सिस्टमेटिक इंटेग्रेटेड रिविजन) प्रक्रिया के बाद जारी की गई है। इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड रहे, और अब इन अनमैप्ड वोटर्स को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद, 6 फरवरी तक वोटर्स को अपने दावे करने और लिस्ट में सुधार करने का मौका मिलेगा।
चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले वोटर्स को अपनी जानकारी चेक करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर आप अपनी या अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे
सबसे पहले, https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
यहां Download Electoral Roll पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाषा, कैप्चा कोड और भाग संख्या भरनी होगी।
भाग संख्या उस विधानसभा क्षेत्र की चुने, जिसमें आपका वोट है।
सारी जानकारी भरने के बाद Download Selected PDFs पर क्लिक करें और वोटर लिस्ट डाउनलोड करें।
अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो क्या करें?
चुनाव आयोग ने अभी केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, और फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। अगर आपकी जानकारी या नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत है, तो आप 6 फरवरी तक बीएलओ ऑफिस में जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज़
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आप नया वोटर बनवाना चाहते हैं, तो आपको आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए:
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
सरकारी कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड
सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र
शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र
बिजली, पानी या टेलीफोन बिल
बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें आपका पता हो
राशन कार्ड
रेंट एग्रीमेंट
सरकारी विभाग की ओर से जारी आवास प्रमाण
गैस कनेक्शन की रसीद या बुक
अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो क्या करें?
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 6 फरवरी तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से फॉर्म-6 और Annexure-IV डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरकर अपने बीएलओ ऑफिस में जमा करें या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया आपको अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करने में मदद करेगी, और निर्वाचन आयोग का यह कदम लोकतंत्र में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।









