Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर, फिर बदल सकती है पीसीएस-प्री की कटऑफ

आयोग ने 19 अक्तूबर को उत्तराखंड महिला आरक्षण हटाने के बाद फिर कटऑफ बदल दी थी. जिसके बाद 1708 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था.

Desk: उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के शासकीय आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दी इसके बादा माना जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस-प्री की कटऑफ में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है.

आयोग ने 19 अक्तूबर को उत्तराखंड महिला आरक्षण हटाने के बाद फिर कटऑफ बदल दी थी. जिसके बाद 1708 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है फिर एक बाद से पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ में बदलाव संभव है.

आपको बता दें कि 22 सितंबर को बदली गई थी कटऑफ. 30 मई को लिपिकीय त्रुटि के कारण, एक अगस्त और 22 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर कटऑफ बदली गई थी. इस संबंध में आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कमीशन निर्णय लेगा.

गौरतलब है कि उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के शासकीय आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के शासकीय आदेश (जीओ) पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दी.

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