Varanasi: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला…

वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 12 सितम्बर को अपना फैसला सुनाएगा।

वाराणसी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 12 सितम्बर को अपना फैसला सुनाएगा। जिला जज डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में बुधवार को तीन घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली।

बुधवार को 3 घंटे चली सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 12 सितंबर तय की है। माना जा रहा है कि अब 12 सितंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि मां श्रृंगार गौरी का केस आगे सुनवाई योग्य है या नहीं।

ज्ञानवापी मामले में प्रतिवादी पक्ष (मुस्लिम) की तरफ से बहस पहले पूरी हो गई। उसके बाद वादी पक्ष (हिंदू) की तरफ से बहस शुरू हुई। वादी पक्ष की तरफ से हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कुल 30 लोग मौजूद थे। मस्जिद कमेटी का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार वक्फ बोर्ड को है सिविल कोर्ट को नहीं।

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