BSP सरकार में CMO हत्याकांड में फैसला, आनंद तिवारी को उम्रकैद, दो आरोपी बरी

मायावती सरकार में दो सीएमओ की हत्या का मामले में सीबीआई (CBI) कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोनों हत्याओं के दोषी शूटर आनंद तिवारी को सजा सुनाई है. सीबीआई ने कोर्ट ने आनंद तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आनंद प्रकाश तिवारी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दो आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था.

मायावती सरकार में दो सीएमओ की हत्या का मामले में सीबीआई (CBI) कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोनों हत्याओं के दोषी शूटर आनंद तिवारी को सजा सुनाई है. सीबीआई ने कोर्ट ने आनंद तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आनंद प्रकाश तिवारी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दो आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था.

आपको बता दें कि सीएमओ विनोद आर्य और बीपी सिंह की लखनऊ में हत्या हुई थी. 2010 में विनोद आर्य की गोली मारकर हत्या की गई और 2011 को गोमती नगर में CMO बीपी सिंह की हत्या हुई थी. मामले में आरोपी विनोद शर्मा और आरके वर्मा बरी हुए थे.

ऐसे में मायावती सरकार में हुए दो सीएमओ की हत्या का मामला. दोनों हत्याओं के दोषी शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने आनंद प्रकाश तिवारी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया. दो आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था.

मायावती सरकार के दौरान परिवार कल्याण के सीएमओ विनोद आर्य और बीपी सिंह की लखनऊ में हुई थी हत्या. अक्टूबर 2010 में लखनऊ के विकास नगर में सीएमओ विनोद आर्य की गोली मारकर की गई थी हत्या. दो अप्रैल 2011 को गोमती नगर में सीएमओ बीपी सिंह की हुई थी हत्या और मामले में आरोपी विनोद शर्मा और आरके वर्मा बरी हुए थे.

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