
Waqf Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिल जाती है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि उनका पक्ष संविधानिक तथ्यों के अनुसार है। मौलाना ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगू देशम पार्टी बिल का विरोध करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर सभी दल बिल का विरोध करते और मजबूत तथ्यों के साथ सामने आते। राज्यसभा में बिल पास होने पर पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देगा।
वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आ गया है, क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। अब इन संपत्तियों के मामलों में वक्फ बोर्ड की जगह जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। वहीं, जिन 57792 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, वो भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी।
उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से वक्फ संपत्तियों के नाम पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया है। रामपुर और हरदोई जैसे जिलों में निजी भूमि को भी गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। अब इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे और 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला लेंगे।