केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी CBI और ED के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश के जरिये केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए यह अध्यादेश अधिकारियों के अनुभवों का कुछ और समय तक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है।
अध्यादेश में कहा गया है कि जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है उससे 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि,कार्यकाल बढाए जाने का कारण सार्वजनिक हित में हो तथा “केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधित) अध्यादेश 2021 के खंड (A) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किया गया हो।
अध्यादेश में आगे यह सेवा अवधि विस्तार पर महत्वपूर्ण टिपण्णी की गयी है और कहा गया है कि,”बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद सेवा में इस तरह का कोई भी विस्तार नहीं दिया जाएगा।” बता दें कि केंद्रीय एजेंसी के प्रमुखों का वर्तमान कार्यकाल दो वर्षों का था।
केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश ‘दि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (संशोधित) अध्यादेश, 2021’ में भी इसी तरह का संशोधन है और चूंकि दोनों अध्यादेशों की प्रकृति एक सामान है अतः दोनों यह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।