“बुलडोजर एक्शन” पर सुप्रीम फैसले के बाद योगी सरकार का बड़ा बयान, यहां पढ़ें पूरी खबर…

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के आरोपियों की कोई संपत्ति नहीं गिराई जानी चाहिए और प्रभावितों को...

सुप्रीम कोर्ट के “बुलडोजर एक्शन” पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि इससे संगठित अपराध पर लगाम लगेगी और अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर पैदा होगा। बता दें, बुधवार यानी 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश तय किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा किकार्यपालिका न्यायाधीश की तरह काम नहीं कर सकती। उच्च न्यायलय के इस फैसले के बाद अब योगी सरकार बयान जारी किया गया है।

यूपी सरकार ने कोर्ट के फैसले का किया समर्थन

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रशंसा की और स्पष्ट किया कि वह इस मामले में पक्ष नहीं है। उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य’ मामले का हिस्सा था। मीडिया से बात चीत करते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “सुशासन की पहली आवश्यकता कानून का शासन है। इस फैसले से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा, जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा।” प्रवक्ता ने कहा कि “कानून का शासन सभी पर लागू होता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा

बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के आरोपियों की कोई संपत्ति नहीं गिराई जानी चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। वहीं इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में “बुलडोजर आतंक” और “जंगल राज” खत्म हो जाएगा।

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