ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवारी भरने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, कानपुर हादसे के बाद जारी हुई एडवाइजरी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रॉली के पलटने से हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निदेशालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। जिसमें सरकार की ओर से कहा गया हैं कि...

उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रॉली के पलटने से हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निदेशालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। जिसमें सरकार की ओर से कहा गया हैं कि दस दिनों तक पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जायेगा। विशेष तौर पर यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जायेगा। गड़बड़ी पाए जाने पर 10000 रूपए का जुर्माना लगाया जायेगा।

जानकारी के मुताबिक यूपी में यातायात निदेशालय ने 10 दिनों तक सघन जाँच की एडवाइजरी जारी की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक वाहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला व डंपर आदि का इस्तेमाल सवारियों के तौर पर नहीं किया जा रहा हैं। इस अभियान में इसकी जाँच की जाएगी।

सीएम योगी ने कानपुर हादसे के बाद कहा था कि लोग मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारी गाड़ी के तौर पर न करें। आज यातायात निदेशालय ने एडवाजरी जारी करते हुए कहा हियँ कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता हैं तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा।

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