इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिक बच्ची से यौन शोषण मामले में सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को जमानत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल, बुलंदशहर जिले के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर इसी साल मार्च में छात्राओं का यौन शोषण करने और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अश्लील चीजें दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
यौन शोषण के आरोपी आवेदक प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने मामले को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं ठहराया और जमानत देने से इंकार कर दिया। बता दें आरोपी द्वारा जिन बच्चियों का शोषण किया गया उनकी उम्र 9 से 13 साल के बीच थी।
विभिन्न धाराओं में दर्ज मामला
गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-का, 376एबी आईपीसी, धारा 9एम/10 और 5एमएफ/6 पॉक्सो एक्ट और धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस दौरान आरोप था कि वह छात्राओं को छेड़छाड़ करता था। उनके निजी अंगों को अनुचित तरीके से छूता था। वहीं दलित छात्राओं ने आरोपी द्वारा किए गए कथित कृत्यों के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया था।