इलाहाबाद उच्च न्यायालय हरदोई में एक विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण के मामले में सुनवाई करते हुए वहां के डीएम को फटकार लगाई है। इसी सिलसिले में उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया था। जिसके चलते उनसे कोर्ट का संपर्क बन नहीं पाया और सुनवाई में दिक्कतें आईं। जिसपर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने अपने यह आदेश तब पारित किया जब पीठ ने स्थायी वकील से संबंधित डीएम से कुछ निर्देश लेने को कहा, अदालत को बताया गया कि डीएम के मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर वह बंद पाया गया इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ये वास्तव में दुखद स्थिति है कि जिले के मुखिया का मोबाइल फोन ही बंद है। इसी के चलते सुनवाई में दिक्कतें आ रही हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ। जिसके परिणामस्वरूप किसी आपात स्थिति में जिले के मुखिया और जिलाधिकारी से आखिर संपर्क हो तो हो कैसे।