बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन, उत्तराखंड सरकार के भू-कानून में और क्या-क्या ? जानिये

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए लिया गया है, जो प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक होगा।

नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान:

2018 के त्रिवेंद्र सरकार के सभी प्रावधान निरस्त:
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध:

हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे।

पहाड़ी इलाकों में चकबंदी और बंदोबस्ती:

पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित:

अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं देंगे। सभी मामलों में प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी:

प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

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