मिर्जापुर में पकड़े गए बांग्लादेशियों की जमानत रद्द, फर्जी दस्तावेजों का आरोप

कटरा थाना पुलिस ने हाल ही में दो बांग्लादेशियों को पकड़ा था, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज संतोष कुमार गौतम ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की बेल पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है।

वही कानून के मुताबिक, इन आरोपियों ने फ्रॉड किया है। डिफेंस वकील उन्हें बेल देने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनकी बेल पिटीशन कैंसल की जाती है। 7 अप्रैल, 2026 को कटरा थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन एरिया से चार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया

वही पकड़े गए एक आरोपी का नाम दानाजपुर, डिस्ट्रिक्ट ठाकुगांव पुलिस स्टेशन, पीरगंज एरिया, डिवीजन ऑफ बांग्लादेश, रंगपुर रीजन है। सबुज हुसैन ने बताया कि उसका भाई सब्बीर हुसैन उसे नरेश दास और जयदास के साथ बांग्लादेश से लाया था। वह पड़री के डगमगपुर में प्रदीप सिंह के पीके क्रशर प्लांट में काम करती है। पुलिस क्रशर प्लांट पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर लिया।

आधार कार्ड और दूसरा सामान बरामद हुआ

उनके पास से आधार कार्ड और दूसरा सामान बरामद हुआ। दोनों आरोपी गांव दसौती पोस्ट सीधी, कैमूर के पते पर आधार और पैन कार्ड बनवाकर पांच साल से क्रशर प्लांट में काम कर रहे थे। जब्त मोबाइल से आधार कार्ड, पैन कार्ड बांग्लादेश की वोटर आईडी पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं।

आरोपियों के खिलाफ नागरिकता कानून और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत जालसाजी और गलत पहचान के डॉक्यूमेंट्स बनाने के आरोप में FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार जय दास और नरेश दास ने जेल से अपने वकील के जरिए कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दी। सुनवाई के बाद एडिशनल सेशंस जज संतोष कुमार गौतम ने दोनों आरोपियों की बेल कैंसिल कर दी।

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