
दिल्ली; भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह एवं उनके सहयोगी विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. बृजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी. सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें 25 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गई है.
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। pic.twitter.com/OWhMT15OY8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2023
गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. मामले में पुलिस ने पड़ताल के बाद चार्ज सीट फाइल की थी. पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब किया है. जिसके परिपेक्ष्य में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले कई पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने ने पर बैठे थे. प्रदर्शन कर रहे पहवानों में विनेश फोगट, साक्षी मलिक जैसे कई बड़े नाम शामिल थे. 6 महिला पहलवानों का आरोप लगाया था कि तात्कालिक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन शोषण किया है.









