दिल्ली- मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इस थप्पड़कांड घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. SC ने मामले मेंसीनियर आईपीएस की निगरानी में जांच कराने के निर्देश दिए है.
SC के जस्टिस अभय, जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच के ऑर्डर में इसे गंभीर माना है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर भी टिप्पणी की. SC की ओर से कहा गया कि सरकार को शीघ्र और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस घटना की जांच सीनियर आईपीएस से कराएं.
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— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 25, 2023
➡मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
➡सीनियर आईपीएस की निगरानी में जांच कराएं-SC
➡SC के जस्टिस अभय, जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच का ऑर्डर
➡सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना है
➡सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर भी टिप्पणी की
➡सरकार को शीघ्र और सख्त… pic.twitter.com/jUl5u3pPcZ
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि क्या स्कूलों में ऐसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है ? हम इसकी गहराई में जाएंगे. आगे ये भी कहा कि स्कूल ने बच्चे की काउंसलिंग के लिए कुछ सोचा,किसी भी काउंसलर को नियुक्त किया है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर स्कूल में बच्चे के साथ हिंसा बेहद गलत है. राज्य सरकार पीड़ित बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराए.कोर्ट ने कहा कि पीड़ित छात्र के पिता के बयान के बावजूद कि धर्म की वजह से बच्चे को पीटा गया, FIR में इस बात का ज़िक्र नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सही है कि टीचर के कहने पर बच्चों ने उस लड़के को मारा, तो यह किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है ?
सुप्रीम कोर्ट सीनियर आईपीएस अधिकारी से मामले की मॉनिटरिंग कराने का आदेश दिया है. साथ ही बच्चे के एजुकेशन और काऊंसिलिंग को लेकर रिपोर्ट मांगा है. अब 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.