
दिल्ली : शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर (SC) सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ED से सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगा था. यदि सिसोदिया को पैसा मिला तो पैसा किसने दिया था, वहां तक कैसे पहुंचा इसका जवाब SC ने मांगा है.
बता दें कि सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया 228 दिन से जेल में बंद हैं. उन्होंने SCमें दो याचिकाएं दाखिल की हैं. जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. AAP नेता के वकील का नाम अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ED पर कई सवाल उठाए थे
सुप्रीम कोर्ट ने ED पर कई सवाल उठाए है. जिसमे SC ने ED से सवाल पूछा था. इससे पहले 5 अक्टूबर को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ED से सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगा था. यदि सिसोदिया को पैसा मिला तो पैसा किसने दिया था, वहां तक कैसे पहुंचा इसका जवाब SC ने मांगा है. क्योंकि पैसे देने वाले बहुत लोग हो सकते है और कोई जरुरी नहीं की ये सब शराब से ही जुड़ा हो. आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई होगी, पिछली सुनवाई में SC ने ED से सबूत के बारे में पूछा था, जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने ED पर कई सवाल उठाए थे और आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई होगी।









