
2023 Election: मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव का आयोजन 17 नवंबर को होने वाला है. इस बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के रुप में अब नेताओं के द्वारा पुतला नही फूंकना है. पुतला फूंकना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे दलों की सभाओं का विरोध करने पर रोक लगा दी गई है। और नई गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन जो करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग के नियमों के विरुध जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश है. इन नियमों के तहत नेता का पुतला फूंकने पर और उम्मीदवार या दल के नेता को जातीय, धार्मिक और भाषाई मामले के विवाद मे नही शामिल होना है। इसकी जानकारी सारंगपुर आरओ (RO) एवं एसडीएम (SDM) संजय उपाध्याय ने दिए है. ऐसे में दूसरे दलों की सभा में पर्चे फेंकना पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चुनावी में जनसभा संबोधित के लिए मैदान पर किसी भी दल या व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा और न ही किसी नेता का पुतला दहन करने का इजाजत है।
बता दें कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं करना है. कार्यकर्ताओं को आलोचना करने से बचना है। और कार्यकर्ताओं को वोट बैंक के लिए किसी जाति समुदाय या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकी मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव का आयोजन किया जाएगा और चुनाव का आयोजन 17 नवंबर को होने वाला है. 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।








