NDTV के दावे को अडानी समूह ने किया खारिज, कहा- अधिग्रहण के लिए सेबी की मंजूरी जरुरी नहीं…

पत्र के जरिए VCPL ने जवाब दिया है कि "आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का एक पक्ष नहीं है. नतीजतन, सेबी के आदेश के पैराग्राफ 111 (बी) और 112 में आरआरपीआर द्वारा बताए गए प्रतिबंध आरआरपीआर पर लागू नहीं होते हैं.

अडानी समूह ने शुक्रवार को NDTV के इस दावे को खारिज कर दिया कि RRPR में हितों को हासिल करने के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है. अडानी समूह ने कहा कि प्रमोटर्स इकाई नियामक के आदेश का हिस्सा नहीं है जिसने प्रणय और राधिका रॉय की प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बनाने से प्रतिबंधित कर दिया था.

विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) ने RRPR द्वारा उठाए गए तर्कों को “आधारहीन, कानूनी रूप से अक्षम्य और योग्यता से रहित” करार दिया. VCPL ने कहा, वारंट एक्सरसाइज नोटिस में निर्दिष्टयों के अनुरूप होल्डिंग फर्म “अपने दायित्व को तुरंत निभाने और इक्विटी शेयरों को आवंटित करने के लिए बाध्य है.”

नियामक द्वारा जारी एक अपडेट के मुताबिक, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कहा कि VCPL को NDTV और RRPR की ओर से 23 अगस्त, 2022 के वारंट एक्सरसाइज नोटिस पर जवाब मिला है. जवाब में, NDTV और RRPR ने कहा कि बाजार नियामक सेबी ने पिछले साल 27 नवंबर को प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया था.

पत्र के जरिए VCPL ने जवाब दिया है कि “आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का एक पक्ष नहीं है. नतीजतन, सेबी के आदेश के पैराग्राफ 111 (बी) और 112 में आरआरपीआर द्वारा बताए गए प्रतिबंध आरआरपीआर पर लागू नहीं होते हैं.” NDTV को VCPL द्वारा दिए गए सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने और ओपन ऑफर को आगे बढ़ाने के लिए VCPL द्वारा किए गए अनुरोधों का तुरंत पालन करने का भी आह्वान किया.

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