
प्रयागराज- उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) March 28, 2023
➡️मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा- उमेश पाल की मां
➡️कोर्ट के फैसले का स्वागत- उमेश पाल की मां
➡️मेरे बेटे ने लंबी लड़ाई लड़ी- उमेश पाल की मां
➡️मेरे बेटे की हत्या अतीक ने कराई- उमेश की मां
➡️अतीक को फांसी की सजा मिले- उमेश की मां
➡️’बम-गोला नहीं, मेरा बेटा कलम की लड़ाई… pic.twitter.com/S45xBmHw9U
अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उनकी मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया. जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई. कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए. वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है.
वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा. मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं. मैं मुख्यमंत्रीजी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए, जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे.