अतीक को उम्रकैद की सजा, भावुक हुईं उमेश पाल की मां व पत्नी, कही बड़ी बात!

उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

प्रयागराज- उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उनकी मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया. जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई. कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए. वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है.

वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा. मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं. मैं मुख्यमंत्रीजी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए, जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे.

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