गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज

; गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली सजा को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.

अहमदाबाद; गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली सजा को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.

गुजरात हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है. उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल नहीं हो पाएगी. साथ ही वह अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

गौरतलब है कि मोदी सर नेम पर की गई टिप्पड़ी को लेकर सूरत न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी. वहीं, बाद में उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था.

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