नई दिल्ली. विधानसभा चुनाव की मतगणना में 5 बूथों के VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि VVPAT मिलान को प्रक्रिया मतगणना की शुरुआत में ही हो और पांच बूथ के VVPAT की पर्चियों के EVM से मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परसों मतगणना होनी है, कोर्ट अगर कल सुनवाई करता भी है तो कैसे सभी राज्यों को कल आदेश जारी कर पायेगा।
आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से वकील मीनाक्षी आरोणा ने कहा कि मिलान की प्रक्रिया को मतगणना के बाद करना सही नहीं है। इसको मतगणना की शुरुआत में करना चहिये। साथ ही VVPAT के मिलान के लिए EVM मशीन 5 अलग अलग बूथों से ली जानी चहिए लेकिन अभी आयोग एक बूथ से ही EVM लेता है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा 2019 में इस मामले में आदेश जारी कर चुका है, परसो मतगणना होनी है, याचिका अंतिम समय में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले की सुनवाई पर सहमति जताई। चुनाव आयोग के वकील से सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा।
उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के रहने वाले RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल किया है। याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही VVPAT मिलान की भी मांग की गई है। साथ ही याचिका में हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की जांच के उद्देश्य से चयनित मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू एंड अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए भी राहत मांगी गई।
दरअसल 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर विधानसभा क्षेत्र से एक के बजाए 5 EVM के नतीजों का VVPAT की पर्चियों से मिलान होना चहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सपा, बसपा, कॉंग्रेस, RLD, TMC, NCP, CPM तेलगु देशम समेत 21 राजनीतिक पार्टियों की याचिका पर आदेश दिया था।